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पेपर लीक रोधी संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को पेपर लीक विरोधी विधेयक में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही पेपर लीक कानून में सजा का प्रावधान और भी सख्त हो गया है। नए प्रावधान के अनुसार, पेपर लीक मामलों में सजा दो महीने के भीतर दी जाएगी। कानून मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसे संसद के दोनों सदनों ने इस सप्ताह की शुरुआत में पारित कर दिया था। अब पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी की जानी है।

पेपर लीक के दोषियों को 5 साल की जेल और जुर्माने की सजा मिलेगी

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कानून के अनुसार, परीक्षा में पेपर लीक करने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। संगठित अपराधों के लिए, संशोधित कानून में कम से कम सात वर्ष की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। पेपर लीक रोकने वाले संशोधन विधेयक के संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि यह विधेयक पेपर लीक के पूरे नेटवर्क को खत्म करने का प्रयास है। इस विधेयक से परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ेगी।

लोकसभा और राज्यसभा ने पेपर लीक रोधी संशोधन विधेयक पारित किया

लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद, राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे और वॉकआउट के बीच कागज़ लीक रोधी संशोधन विधेयक पारित कर दिया। विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के लिए भेजा गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इससे पहले राज्यसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 (पेपर लीक विरोधी कानून) पेश किया, जिसे उन्होंने छात्रों और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि बताया।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।