प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत याचिका का गुरुवार को विरोध किया और कहा कि उनका स्वास्थ्य आप प्रमुख को लोकसभा चुनावों के लिए ‘कड़ी मेहनत’ से प्रचार करने से नहीं रोक पाया।

केजरीवाल ने शराब नीति मामले में अंतरिम और नियमित जमानत दोनों की मांग करते हुए जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली की एक अदालत ने मामले में केजरीवाल की जमानत याचिका 1 जून तक के लिए स्थगित कर दी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल, जो वर्तमान में पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, का आचरण उन्हें जमानत का हकदार नहीं बनाता।
उन्होंने कहा, “कुछ बातें कही जानी हैं। इस्तेमाल किया गया शब्द है, आत्मसमर्पण। बहुत सारा दमन है, जिसे ध्यान में लाया जाना चाहिए। वह पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनके स्वास्थ्य ने उन्हें चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका।” उन्होंने कहा, “बहुत ज़ोरदार प्रचार अभियान चलाया गया है। अंतिम समय में ज़मानत याचिका दायर की जा रही है, और उनका आचरण उन्हें ज़मानत का हकदार नहीं बनाता है।”
इसके बाद अदालत ने ईडी को केजरीवाल की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केंद्रीय जांच एजेंसी को केजरीवाल की याचिका पर शनिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीश ने केजरीवाल की एक अन्य याचिका पर भी ईडी से जवाब मांगा, जिसमें उन्होंने नियमित जमानत याचिका स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत मांगी है।दूसरी ओर, केजरीवाल के वकील ने कहा, “मामला 1 जून को रखा जा सकता है। इसे सुबह रखा जा सकता है।”
जब अदालत ने पूछा कि क्या 1 जून को दोपहर 2 बजे सुनवाई करने में कोई कठिनाई है, तो केजरीवाल के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होना है। अदालत ने ईडी से कहा, “हम इसे 1 जून को दोपहर 2 बजे तक ले सकते हैं। यदि आपने जवाब देने के लिए समय मांगा है तो मैं मान लूंगा कि आपने नोटिस स्वीकार कर लिया है।”
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शराब नीति मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने की मांग पर सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए यह याचिका विचारणीय नहीं है। आप प्रमुख ने चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत अवधि में सात दिन का विस्तार मांगा था, जो एक जून को समाप्त हो रही थी।
शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद केजरीवाल 10 मई को तिहाड़ जेल से बाहर आए थे । उन्हें लोकसभा चुनाव की मतगणना से दो दिन पहले यानी 2 जून तक सरेंडर करने को कहा गया है। आप प्रमुख को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में उनके आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।
The post स्वास्थ्य ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से नहीं रोका: जमानत याचिका पर ED ने अदालत से कहा ये appeared first on Live Today | Hindi News Channel.
हमारे नवीनतम YouTube वीडियो देखें
संसद भवन के सामने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी | सदन में आकर जवाब देने की मांग | Aawaz News
खुटहन की बिजली व्यवसाय का हाल
14 July 2026
अब जौनपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश और देश-दुनिया की भरोसेमंद खबरें देखें Aawaz News
खाद लेने खातिर कागज के अपील #aawaznews #breakingnews #janandolan #jaunpurnews
जौनपुर जिले सभी 21 विकासखंड की सूची #aawaznews #breakingnews
खबरों के लिए विजिट कीजिए न्यूज़ पोर्टल आवाज़ न्यूज़
जौनपुर जिला मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी का विशाल धरना-प्रदर्शन
Jaunpur News एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव का रामघाट पर किया गया दाह संस्कार ,परिजनों ने विरोध जताया
jaunpur news रवि यादव के एनकाउंटर पर क्या बोली जौनपुर पुलिस
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव को अर्पित की श्रद्धांजलि
दूल्हे हत्याकांड के आरोपी रवि यादव पुलिस मुठभेड़ में ढेर
Jaunpur News भाजपा चुनाव जीतने की मशीन नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम: स्वतंत्र देव सिंह
Jaunpur News खुटहन के भिवरहा खुर्द में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख
Jaunpur News भाजपा जिलाध्यक्ष पर गाली-गलौज और धमकी का आरोप, जौनपुर में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन |












