जौनपुर। जिले के बहुचर्चित दूल्हा आजाद बिंद हत्याकांड में फरार चल रहे ₹1 लाख के इनामी मुख्य आरोपी भोले राजभर ने आखिरकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। लंबे समय से पुलिस और एसटीएफ की गिरफ्त से बाहर चल रहे आरोपी के सरेंडर के बाद इस चर्चित मामले की कानूनी कार्रवाई नए चरण में पहुंच गई है।
जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए भोले राजभर ने पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दाखिल की थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उसे राहत नहीं दी। अदालत ने आरोपी को 60 दिनों के भीतर निचली अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में आरोपी ने 1 जुलाई को जौनपुर की CJM कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
भोले राजभर के आत्मसमर्पण के दौरान कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। अब मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी।
इस बहुचर्चित हत्याकांड में मुख्य आरोपी के सरेंडर के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है। वहीं, लंबे समय से आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

















