जौनपुर में बिना फिटनेस और परमिट दौड़ने वाले स्कूल वाहनों पर गिरेगी गाज, रद्द हो सकती है स्कूल की मान्यता! 🚨
जौनपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) अजीत सिंह ने जिले के सभी स्कूल संचालकों को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है।
एआरटीओ प्रशासन ने साफ किया है कि बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी स्कूल वाहन बिना वैध परमिट, फिटनेस, बीमा या प्रदूषण प्रमाणपत्र के सड़कों पर दौड़ता मिला, तो सिर्फ वाहन का चालान नहीं होगा, बल्कि संबंधित स्कूल की मान्यता समाप्त करने की सिफारिश भी की जा सकती है।
📋 स्कूल संचालकों के लिए एआरटीओ के कड़े निर्देश:
दस्तावेज अनिवार्य: हर स्कूल वाहन के पास वैध परमिट, फिटनेस, इंश्योरेंस और पीयूसी (PUC) होना जरूरी है।
चालक की योग्यता: स्कूल बस/वाहन चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और निर्धारित अनुभव होना अनिवार्य है।
सरप्राइज चेकिंग: परिवहन विभाग की टीमें समय-समय पर स्कूलों और सड़कों पर वाहनों की औचक जांच करेंगी।
“सभी विद्यालय प्रबंधक अपने वाहनों के कागजात तुरंत दुरुस्त कर लें। सुरक्षित वाहन ही सड़क पर उतारें, ताकि बच्चे सुरक्षित रहें और स्कूल किसी भी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई से बच सकें।”
— अजीत सिंह, एआरटीओ (प्रशासन), जौनपुर

















