जौनपुर। ब्याज पर दिए गए रुपये के लेनदेन को लेकर एक कपड़ा व्यापारी और कथित साहूकार के बीच विवाद का मामला सामने आया है। व्यापारी ने आरोप लगाया है कि वह मूलधन के बदले 4 लाख 35 हजार रुपये दे चुका है, इसके बावजूद उससे दो लाख रुपये अतिरिक्त ब्याज की मांग की जा रही है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संतोष कुमार राय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
व्यापारी अजीत कुमार गुप्ता के अनुसार, रुपये उधार लेते समय तीन प्रतिशत ब्याज देने की बात तय हुई थी। उनका दावा है कि वह अब तक 4 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान कर चुके हैं। इसके बावजूद संतोष कुमार राय कथित तौर पर दो लाख रुपये अतिरिक्त ब्याज मांगने लगे। व्यापारी का आरोप है कि रकम वसूलने के लिए आरोपी आए दिन उनकी दुकान पर पहुंचकर गाली-गलौज करता था।
चेक के दुरुपयोग का भी आरोप
अजीत कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि गारंटी के तौर पर दिया गया चेक आरोपी ने अपने पास रख लिया और उसमें 10 लाख रुपये की रकम भरकर अपने परिचित रामशकल मौर्य के माध्यम से बैंक में प्रस्तुत कराया। चेक निरादरित होने के बाद रामशकल मौर्य की ओर से सिविल कोर्ट में चेक बाउंस का मुकदमा भी दाखिल कराया गया। व्यापारी का कहना है कि वह रामशकल मौर्य को न तो जानता है और न ही पहचानता है।
दुकान पर पहुंचकर धमकी देने का आरोप
व्यापारी की तहरीर के मुताबिक, 6 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी दुकान पर बैठकर पड़ोसी दुकानदार से कारोबार के सिलसिले में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान संतोष कुमार राय कथित तौर पर दुकान पर पहुंचे और दो लाख रुपये ब्याज की मांग करने लगे। व्यापारी ने रकम देने से इनकार किया तो आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने व्यापारी की शिकायत के आधार पर संतोष कुमार राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 308(2), 112(2), 312 और 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल लगाए गए आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी।















