✍️ नागेंद्र माली पत्रकार आवाज न्यूज
जौनपुर। होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चेन, ढाबा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 24 और 25 सितंबर को विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नौ प्रतिष्ठानों की जांच की गई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए पांच नमूने लिए गए।
🛑खाद्य सुरक्षा अधिकारियों विनोद कुमार यादव, अपराजिता तिवारी और अन्जू यादव की टीम ने हुसेनाबाद स्थित डोमिनोज, टीडी कॉलेज रोड स्थित रघुवंशी रेस्टोरेंट और होटल रघुवंशी इन के रेस्टोरेंट, आजमगढ़ रोड वाजिदपुर स्थित रेडचिली रेस्टोरेंट, रूधौली शाहगंज स्थित आशीर्वाद फैमिली रेस्टोरेंट तथा शाहगंज स्थित एप्पल ढाबा एंड रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इनमें पाई गई कमियों को दूर करने के लिए संबंधित प्रतिष्ठानों को मौके पर निर्देश दिए गए और छह प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए।
🛑ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण के क्रम में सुरेरी थाना क्षेत्र के करौंदीकला गांव स्थित मिठाई की दुकान से बेसन लड्डू और छेना मिठाई के नमूने लिए गए। कजगांव मोड़ स्थित यादव मिष्ठान भंडार से पेड़ा तथा कटघरा स्थित श्रीराम स्वीट्स से पनीर और दूध बर्फी के नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।
🛑विभाग ने प्रतिष्ठान संचालकों को कर्मचारियों के लिए हेडकैप, एप्रन और ग्लव्स का प्रयोग अनिवार्य रूप से कराने, छह माह के अंदर का चिकित्सा प्रमाण-पत्र रखने, पानी की आईएसआई 10500 मानक के अनुसार जांच रिपोर्ट रखने और पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र उपलब्ध रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कच्चे खाद्य पदार्थ और बर्तन धोने के लिए अलग सिंक, ढक्कनदार डस्टबिन, खाद्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर व खरीद के बिल रखने तथा कैशमेमो पर खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण संख्या अंकित करने को कहा गया है। किचन में वेज और नॉनवेज सेक्शन का स्पष्ट विभाजन भी अनिवार्य किया गया है। नमूनों की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमावली 2011 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।











