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JAUNPUR NEWS बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

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जौनपुर: अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) उमेश कुमार की अदालत ने 10 वर्ष पूर्व बहला-फुसलाकर 8 वर्षीय बालक के साथ अप्राकृतिक कुकर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 53,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

टॉफी-बिस्कुट का लालच देकर किया कुकर्म

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जफराबाद थाना क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 मई 2015 को शाम 6 बजे उसका आठ वर्षीय भतीजा रोते हुए रास्ते में मिला और बताया कि रोहित पुत्र श्रीकांत, निवासी ग्राम करमही, थाना जफराबाद ने उसे बहला-फुसलाकर टॉफी, आइसक्रीम दिलाने के बहाने अपनी चार पहिया वाहन में बैठाकर एकांत में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। चिल्लाने पर और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसे रक्तस्राव हो रहा था।

न्यायालय का फैसला

शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय, कमलेश राय और रमेश पाल द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत आरोपी रोहित को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 53,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।