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आरजी कर केस: सीबीआई ने आरजी कर मामले में बंगाल सरकार द्वारा मौत की सजा की अपील का विरोध किया..

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केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कलकत्ता उच्च न्यायालय में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील का विरोध किया।

केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की कलकत्ता उच्च न्यायालय में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील का विरोध किया। रॉय को पिछले साल कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय से कहा, “केवल अभियोजन एजेंसी ही अपर्याप्तता के आधार पर सजा को चुनौती दे सकती है।” सीबीआई ने कहा कि राज्य इस मामले में अपील दायर नहीं कर सकता क्योंकि मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जा चुकी है।

मंगलवार की शाम को, कोलकाता की एक अदालत द्वारा रॉय को मृत्युदंड देने के बजाय आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर नाराजगी के बीच, बंगाल सरकार ने गहरी निराशा व्यक्त की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुस्से में कहा, “जब कोई राक्षस हो… तो क्या समाज मानवीय हो सकता है? कभी-कभी वे कुछ सालों बाद बाहर निकल आते हैं। अगर कोई अपराध करता है, तो क्या हमें उसे माफ कर देना चाहिए? अगर कोई अपराध करता है और बच जाता है, तो वह फिर से ऐसा करेगा। हमारा काम उन्हें बचाना नहीं है।”

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निचली अदालत के इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या का मामला ‘दुर्लभतम में से दुर्लभतम’ नहीं है, जो किसी दोषी को फांसी देने के लिए मानदंड के लिए एक सामान्य शब्द है। उन्होंने कहा, “फैसले में यह कैसे कहा गया कि यह ‘दुर्लभतम में से दुर्लभतम’ नहीं है… मैं कहती हूं कि यह दुर्लभ और जघन्य है।”

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