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स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के मद्देनजर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान खान को जेल से अस्पताल स्थानांतरित करने का आदेश दिया

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पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए निजी अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 48 घंटों के भीतर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भर्ती होने और 16 सितंबर तक वहीं रहने का निर्देश दिया है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को 2023 से पाकिस्तान की अडियाला जेल में रखा गया है और उन पर कई मामले दर्ज हैं। उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने बार-बार आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उन्हें परिवार के सदस्यों और पार्टी सहयोगियों से मिलने से रोका है और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं, जिनमें आंखों की बीमारी भी शामिल है, के लिए पर्याप्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने में विफल रहे हैं।

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, जिनके प्रांत में खान की पार्टी की सरकार है, ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अफरीदी ने कहा, “हम न तो इमरान खान के स्वास्थ्य का राजनीतिकरण कर रहे हैं और न ही इमरान खान ने कभी किसी तरह की राहत पाने के लिए अपने स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया है। उन्होंने खान के निजी डॉक्टरों की देखरेख में और उनके परिवार की मौजूदगी में उनके इलाज की मांग की और कहा कि अधिकारियों को इस मांग को स्वीकार करने के लिए आवश्यक नैतिक साहस दिखाना चाहिए। सोहेल अफरीदी ने कहा था कि इमरान खान की पार्टी के सभी सांसद गुरुवार को जेल का दौरा करेंगे और चेतावनी दी थी कि अगर मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई तो “पूरे पाकिस्तान” में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।