लखनऊ आवाज न्यूज़। उत्तर प्रदेश शासन ने यूपी के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनने हेतु आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में शासनादेश पंचायती राज अनुभाग 2 के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल कल दिनांक 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो जाएगा । दिनांक 12 जुलाई 2026 से आगामी 6 माह तक वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में कार्य संचालन हेतु नियुक्त किया जाएगा।प्रशासक के रूप में उनकी नियुक्ति जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। प्रशासक के रूप में रहते हुए सिर्फ सामान्य कामकाज कर सकेंगे कोई नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति उनमें नहीं होगी विषम परिस्थितियों में नीतिगत निर्णय लेने हेतु जिलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।
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