महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसके तहत होटलों, रेस्तरां और बार में लाइव संगीत प्रदर्शन और ऑर्केस्ट्रा के लाइसेंस को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के बजाय महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार कक्षों में अश्लील नृत्य निषेध और महिलाओं की गरिमा संरक्षण (वहां काम करने वाली) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत लाया जाएगा। यह विधेयक गृह (ग्रामीण) राज्य मंत्री पंकज भोयर द्वारा पेश किया गया था।
सरकार के अनुसार, कई बार मालिक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस प्राप्त करके और उनका उपयोग नृत्य प्रदर्शन आयोजित करने के लिए करके कानूनी खामी का फायदा उठा रहे हैं, जिससे 2016 के कानून के सख्त प्रावधानों को दरकिनार किया जा रहा है। वर्तमान में, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 पुलिस आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों को संगीत और नृत्य सहित सार्वजनिक प्रदर्शनों के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार देती है।
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