Home आवाज़ न्यूज़ 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त हुए शिक्षकों पर नहीं लागू होगी...

23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त हुए शिक्षकों पर नहीं लागू होगी टीईटी

0
🔊 खबर सुनें

आवाज न्यूज़ नई दिल्ली (विशेष संवाददाता)। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से दाखिल हलफनामें में शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। एनसीटीई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल हलफनामे में यह स्पष्ट किया है कि देश के सभी राज्यों में 3 सितंबर 2001 एवं 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए अध्यापक पात्रता पात्रता परीक्षा लागू नहीं है क्योंकि तत्कालीन नियुक्तियां तत्कालीन नियमों के अंतर्गत की गई है। सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से यह निश्चित हो गया है कि अब 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त हुए शिक्षकों की सेवा सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी और वे रिटायर्ड की आयु तक सेवा में बने रहेंगे। संवाददाता

विज्ञापन
aawaz news india
aawaznews
aawaz news

📰 आवाज़ न्यूज़ को Google पर अपना पसंदीदा (Preferred) समाचार स्रोत बनाएं

एक क्लिक में जुड़ें और हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं

Previous articleपुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लगातार पांच साल का मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं
Next articleकृष्ण सुदामा संस्थान कैथी वाराणसी में प्रवेश प्रारंभ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here