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लद्दाख में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक और कूड़ा फेंकने पर सख्त प्रतिबंध

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लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग और बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने के खिलाफ कड़े उपाय भी लागू किए हैं। यह कदम बढ़ते पर्यटन के बीच क्षेत्र के नाजुक हिमालयी पर्यावरण की रक्षा और इसकी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नए नियमों के कार्यान्वयन के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं

नए नियमों के तहत, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, होटलों, रेस्तरां और अन्य संस्थानों को 10,000 रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना देना होगा। प्रशासन ने अधिकारियों को लेह हवाई अड्डे और लद्दाख के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर जांच करने का निर्देश दिया है ताकि प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के प्रवेश और उपयोग को रोका जा सके। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटन के कारण बढ़ते पर्यावरणीय दबाव और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के बढ़ते संचय को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

यह भी पढ़ें: मुंबई पुलिस ने पटाखों के नियमों को सख्त किया, बिना लाइसेंस के बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध

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नीरज
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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।