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सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम में पर्यटकों की सुरक्षा पर याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर प्रचार पाने का आरोप लगाया

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उच्चतम न्यायालय ने पहलगाम हमले के बाद पर्यटकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों में सुधार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए घातक हमले के बाद भारत में आतंकवादी हमलों की आशंका वाले क्षेत्रों में पर्यटकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों में सुधार की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने मामले की संवेदनशीलता को न समझने के लिए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और कहा कि याचिका का मुख्य उद्देश्य प्रचार प्राप्त करना है, तथा इसका सार्वजनिक हित साधने का कोई इरादा नहीं है।

न्यायमूर्ति कांत ने याचिकाकर्ता से कहा, “(ऐसी याचिका दायर करने का) आपका उद्देश्य और मकसद क्या है? आप मुद्दे की संवेदनशीलता को नहीं समझ रहे हैं।” याचिकाकर्ता ने कहा कि वह पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं। अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता एक या अन्य कथित जनहित याचिकाओं में संलिप्त है, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रचार करना है, तथा जनहित की कोई मंशा नहीं है।”

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।