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कासगंज: चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA कोर्ट का आया फैसला, सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा..

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चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है. कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

चंदन गुप्ता हत्याकांड में 6 साल 11 महीने 7 दिन के लंबे इंतजार के बाद आज सजा का ऐलान हुआ है. कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. 26 जनवरी 2018 को यूपी के कासगंज जिले में चंदन गुप्ता की तिरंगा यात्रा के दौरान हत्या हुई थी. तब से लेकर आज तक चंदन के परिजनों ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आज सजा का ऐलान हुआ है.

कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद पूरे जिले में जबरदस्त तनाव का माहौल फैल गया था. जिसके चलते बहुत बड़े स्तर पर तोड़फोड़-आगजनी और पथराव हुआ था. इस हत्याकांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. आज इस कांड केस के दोषियों को सजा मिल चुकी है ,सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है. ऐसे में कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, वही दूसरी ओर कासगंज में भी पुलिस भी पूरी तरह से चौकन्नी है।

NIA की स्पेशल कोर्ट ने चंदन गुप्ता हत्याकांड के मामले में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी ,असीम कुरैशी, शबाब, साकिब, मुनाजिर रफी, आमिर रफी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू,अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, आसिफ, आसिफ जिम वाला, निशु, वासिफ, इमरान ,शमशाद, जफर, शाकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, शाकिर ,जाहिद उर्फ जग्गा को दोषी ठहराया है. इस सभी को आईपीसी की धारा 147, 148, 307/149, 302/149, 341, 336, 504, 506 के तहत दोषी ठहराया गया है.

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।