गृह मंत्रालय ने आज (20 सितंबर) बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नौकरी के लिए जमीन घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।

गृह मंत्रालय ने संबंधित मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अंतिम चार्जशीट पर लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। 30 से अधिक अन्य आरोपी हैं जिनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी का इंतजार है। सीबीआई ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मंजूरी प्राप्त करने के लिए 15 दिन का और समय मांगा है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को अन्य आरोपियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर (मंगलवार) को होगी।
कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप यादव समेत अन्य को तलब किया
जमीन के बदले नौकरी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को लालू प्रसाद यादव और उनके बेटों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत कई प्रमुख लोगों को समन जारी किया है। यह पहला मौका है जब तेज प्रताप यादव को इस मामले में बुलाया गया है। कोर्ट ने कहा कि तेज प्रताप यादव की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, शुरुआत में उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, लेकिन वे एके इंफोसिस लिमिटेड में निदेशक थे और अब उन्हें तलब किया गया है।
विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, उनके दो बेटों और छह अन्य आरोपियों को समन जारी किया है। उन्हें 7 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया गया है। अन्य आरोप-पत्रित व्यक्तियों को भी समन भेजा गया है। अदालत ने अखिलेश्वर सिंह और उनकी पत्नी किरण देवी को भी अपने समन में शामिल किया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 6 अगस्त को पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया था, जिसमें 11 आरोपियों को सूचीबद्ध किया गया था। इनमें से चार व्यक्तियों की तब से मृत्यु हो चुकी है।
अदालत ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अखिलेश्वर सिंह, हजारी प्रसाद राय, संजय राय, धर्मेंद्र सिंह और किरण देवी को निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ईडी ने अखिलेश्वर सिंह को आरोपी बनाया था, लेकिन उनकी पत्नी किरण देवी पर शुरू में आरोप नहीं लगाया गया था। हालांकि, वह अपने बेटे अभिषेक की नौकरी के बदले मीसा भारती को जमीन बेचने के मामले में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है।
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को व्यवसायी अमित कत्याल को चिकित्सा आधार पर नियमित जमानत दे दी।
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