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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उठाया कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, बंगाल सरकार को लगाई फटकार, कहा ये

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में हुई तोड़फोड़ के मामले पर सुनवाई की, जो 14 अगस्त की रात को एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ मध्यरात्रि विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अस्पताल में तोड़फोड़ के संबंध में उन्हें ईमेल प्राप्त हुए थे, जिसके कारण अदालत ने मामले को सूचीबद्ध किया है। मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना करते हुए कहा, “यह राज्य मशीनरी की पूर्ण विफलता है। घटनास्थल पर पुलिस बल मौजूद था। वे अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके? खेदजनक स्थिति है। ये डॉक्टर निडर होकर कैसे काम करेंगे?”

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उन्होंने कहा, “आप किसी भी कारण से सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर देते हैं। जब इतना हंगामा हो रहा हो, तो आपको इलाके की घेराबंदी कर देनी चाहिए थी।” उन्होंने कहा, “7,000 लोग पैदल नहीं आ सकते।”

कोलकाता पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों का वेश धारण किए हुए लगभग 40 लोग अस्पताल परिसर में घुस गए, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस ने बताया कि लाठी, ईंट और रॉड लेकर आए उपद्रवियों ने इमरजेंसी वार्ड, नर्सिंग स्टेशन और दवा स्टोर के अलावा अस्पताल के ओपीडी विभाग के एक हिस्से में तोड़फोड़ की। इलाके में और उसके आसपास के कई सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए गए। उपद्रवियों ने एक पुलिस वाहन को पलट दिया और कई दोपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।