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बॉम्बे हाई कोर्ट ने दीया मिर्जा वीडियो विवाद को लेकर भाजपा नेताओं को फटकार लगाई

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बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री दीया मिर्जा के एक जन जागरूकता वीडियो पर भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई है। इस वीडियो में लोगों से सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने का आग्रह किया गया था। राजनीतिक विरोध के बाद वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को इसे दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह वीडियो बीएमसी द्वारा चलाए गए जन जागरूकता अभियान के तहत दिया मिर्जा ने बनाया था। नगर निगम ने लोगों को सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अभिनेत्री को नियुक्त किया था। यह अभियान बॉम्बे हाई कोर्ट के इस मुद्दे पर दिए गए आदेश के बाद शुरू किया गया था।

हालांकि, इस वीडियो पर कुछ भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई, जिसके बाद बीएमसी ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया। बाद में यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंचा, जहां न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की पीठ ने राजनीतिक नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया। सुनवाई के दौरान, पीठ ने कहा कि वीडियो पर कुछ राजनीतिक नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों से उसे चिंता है। अदालत ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और टिप्पणियों की प्रकृति पर चिंता व्यक्त की। ये टिप्पणियां जागरूकता अभियान से जुड़े विवाद और भाजपा नेताओं की आपत्ति के बाद बीएमसी द्वारा वीडियो को हटाने के फैसले के संदर्भ में सामने आईं। अदालत के हस्तक्षेप ने अभियान के मूल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया है: लोगों को सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने से रोकना।

उच्च न्यायालय ने अब बीएमसी को वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोबारा अपलोड करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश बीएमसी द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद वीडियो को हटाए जाने के पूर्व निर्णय के बाद आया है। दीया मिर्जा का वीडियो बीएमसी द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जनता तक संदेश पहुंचाना था । अभिनेत्री ने लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे न फोड़ें, जो अदालत के पहले के आदेश में उठाए गए मुद्दे के अनुरूप था। नवीनतम निर्देश के अनुसार, नगर निगम को वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोबारा उपलब्ध कराना होगा। अदालत की टिप्पणियों में चुनाव प्रचार के दौरान की गई राजनीतिक टिप्पणियों पर उसकी नाराजगी भी झलकती है।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।