जौनपुर। शारदीय नवरात्र और दशहरा के दौरान शहर में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। जारी यातायात एडवाइजरी के अनुसार, 11 से 20 अक्टूबर तक निर्धारित मार्गों से शहर में भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य त्योहारों के दौरान जाम की स्थिति से बचना और यातायात को सुचारु बनाए रखना है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर जारी निर्देशों के मुताबिक, शहर में भारी वाहनों की नो-एंट्री प्रतिदिन सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगी। हालांकि, गैस, डीजल, पेट्रोल और मेडिकल संबंधी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
इन सात स्थानों पर रहेगी नो-एंट्री
यातायात पुलिस ने शहर की ओर आने वाले भारी वाहनों के लिए सात प्रमुख स्थानों पर प्रतिबंध निर्धारित किया है। इनमें पचहटिया तिराहा, प्रसाद तिराहा, पकड़ी हाईवे अंडरपास, अलीगंज हाईवे तिराहा, जगदीशपुर चौराहा, चांदपुर हाईवे अंडरपास और कुत्तुपुर तिराहा शामिल हैं।
चांदपुर हाईवे अंडरपास पर सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, शेष छह स्थानों पर सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक नो-एंट्री लागू रहेगी।
वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन की अपील
त्योहारों के दौरान बाजारों और प्रमुख मार्गों पर भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने भारी वाहन चालकों से निर्धारित समय-सारिणी का पालन करने की अपील की है। चालकों को सलाह दी गई है कि वे प्रतिबंधित समय में शहर की ओर आने से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें।
यातायात पुलिस के इस कदम का उद्देश्य शहरवासियों और त्योहारों में शामिल होने आने वाले लोगों को जाम से राहत दिलाना तथा आवागमन को व्यवस्थित बनाए रखना है। वाहन चालकों को यात्रा से पहले निर्धारित मार्गों और प्रतिबंध के समय की जानकारी कर लेने की सलाह दी गई है।








