Home आवाज़ न्यूज़ उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने दंगा साजिश...

उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने दंगा साजिश मामले में फिर से जमानत देने से इनकार किया

0
🔊 खबर सुनें

बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका दिया, जब अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। उच्च न्यायालय ने कहा, “सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश को देखते हुए, हम अभी जमानत नहीं दे सकते।” यह तीसरी बार है जब उच्च न्यायालय ने खालिद और इमाम की जमानत याचिका खारिज की है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और दिनेश भट्ट की पीठ ने इस मामले में खालिद और शरजील की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले की सुनवाई के दौरान, दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह सर्वोच्च न्यायालय के 5 जनवरी के उस आदेश में संशोधन नहीं कर सकती जिसमें दोनों आरोपियों को या तो संरक्षित गवाहों की परीक्षा पूरी होने पर या आदेश पारित होने के एक वर्ष की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, जमानत मांगने के लिए कहा गया था। गौरतलब है कि खालिद और इमाम पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन पर फरवरी 2020 के दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप है, जिनमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।

The post उमर खालिद और शरजील इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने दंगा साजिश मामले में फिर से जमानत देने से इनकार किया appeared first on Live Today | लाइव टुडे.

विज्ञापन
aawaz news india
aawaznews
aawaz news

📰 आवाज़ न्यूज़ को Google पर अपना पसंदीदा (Preferred) समाचार स्रोत बनाएं

एक क्लिक में जुड़ें और हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं

Previous articleऔरैया में दर्दनाक घटना: शराब के नशे में धुत युवक ने फंदे से लटककर दी जान, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला शव
Next articleऔरैया में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों का तांडव: दुकान में घुसकर की मारपीट, दो बाइकों को किया आग के हवाले
नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।