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दिल्ली अदालत ने IRCTC घोटाले के मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

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राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव को एक और झटका लगा है । दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कथित IRCTC घोटाले के मामले में आरोप तय करने का आदेश दिया। अदालत ने लालू यादव के साथ-साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया। यह आदेश राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने द्वारा पारित किया गया था।

अदालत ने कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू यादव द्वारा पद के दुरुपयोग का प्रबल संदेह है। इसके अलावा, अदालत ने लारा प्रोजेक्ट्स, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, सुजाता होटल्स, विनय कोचर और विजय कोचर के खिलाफ भी आरोप तय किए। हालांकि, राहुल यादव, गौरव गुप्ता, नाथ मल कंकरनिया, विजय त्रिपाठी, डीएन तुलश्यान, राजीव रेलन और अभिषेक फाइनेंस को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत को पहले 29 अगस्त को लालू और उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देना था, लेकिन इसे 7 सितंबर तक और फिर गुरुवार तक के लिए टाल दिया गया।

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अदालत के अनुसार, आरजेडी के मुखिया ने रेलवे मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह इस्तेमाल किया और रेलवे अधिकारियों और अपने सहयोगियों की मिलीभगत से जमीन के टुकड़े हासिल किए। लालू और उनके परिवार ने इसी साल की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप तय किए जाने का विरोध किया था, लेकिन सीबीआई ने इसका विरोध किया था। जांच एजेंसी के अनुसार, लालू ने सुजाता होटल्स की मालकिन सरला गुप्ता और IRCTC के अधिकारियों के साथ मिलकर “अपने और दूसरों के अनुचित आर्थिक लाभ” के लिए “आपराधिक साजिश” रची थी।

इसके तहत, बीएनआर होटल्स को सुजाता होटल्स को एक “धांधलीपूर्ण और हेराफेरीपूर्ण” निविदा प्रक्रिया के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसका प्रबंधन IRCTC के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) पीके गोयल ने किया था। इसके बाद, पटना में जमीन के टुकड़े लालू और उनके परिवार द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए। सीबीआई के अनुसार, यह साजिश 2004 से 2014 के बीच रची गई थी। लालू परिवार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूर्व रेल मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।