Home आवाज़ न्यूज़ शादी के बाद पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं: पंजाब-हरियाणा...

शादी के बाद पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

0
🔊 खबर सुनें

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वैवाहिक संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि किसी शादीशुदा महिला का अपने पूर्व प्रेमी (एक्स-लवर) से शादी के बाद सिर्फ एक बार मिल लेना अकेले में व्यभिचार (एडल्ट्री) का सबूत नहीं माना जा सकता।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडल्ट्री जैसे गंभीर आरोप साबित करने के लिए ठोस, विश्वसनीय और पक्के सबूत जरूरी हैं। केवल संदेह, शक या एक मुलाकात को अवैध संबंध का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवादों में अदालतों को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए क्योंकि ऐसे आरोप व्यक्ति की सामाजिक इज्जत और जीवन पर गहरा असर डालते हैं।

The post शादी के बाद पूर्व प्रेमी से एक बार मिलना एडल्ट्री नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला appeared first on Live Today | लाइव टुडे.

विज्ञापन
aawaz news india
aawaznews
aawaz news

📰 आवाज़ न्यूज़ को Google पर अपना पसंदीदा (Preferred) समाचार स्रोत बनाएं

एक क्लिक में जुड़ें और हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं

Previous articleनौतपा के बीच राहत! 28 मई से UP में बदलेगा मौसम, 23 जिलों में ओलावृष्टि का अलर्ट
Next articleमुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने गाजीपुर एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की अवमानना याचिका
नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।