पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल सेवा (आयु सीमा बढ़ाने) नियम, 1981 में नए संशोधन जारी करके विभिन्न राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु मानदंड को संशोधित किया है। पश्चिम बंगाल वित्त विभाग की अधिसूचना राज्य भर में कई नौकरी श्रेणियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है। आदेश के अनुसार, ग्रुप ए भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 41 वर्ष कर दी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन पदों के लिए पहले से ही उच्च आयु सीमा निर्धारित है, उन पर मौजूदा प्रावधान लागू रहेंगे।
ग्रुप बी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा को संशोधित करके 44 वर्ष कर दिया गया है। वहीं, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल राज्य वैधानिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्राधिकरणों में भर्ती विनियमन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत आने वाली भर्तियों के लिए, जहां चयन लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया से बाहर किया जाता है, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। ये बदलाव 11 मई से प्रभावी हो गए हैं।
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