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दिल्ली में लाउडस्पीकर नियम सख्त: उल्लंघन करने पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना..

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दिल्ली पुलिस ने शहर भर में लाउडस्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं

दिल्ली पुलिस ने शहर भर में लाउडस्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के उपयोग को विनियमित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो उत्तर प्रदेश में हाल ही में उठाए गए कदमों के समान है। नए नियमों का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और यह सुनिश्चित करना है कि ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमाओं के भीतर रहे, खासकर आवासीय और शांत क्षेत्रों में। आदेश के अनुसार, धार्मिक स्थलों पर अनुमत मात्रा से अधिक लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, और सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक आयोजनों और रैलियों सहित किसी भी स्थान पर लाउडस्पीकर लगाने या चलाने के लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।

धार्मिक समारोहों, विवाह समारोहों या रैलियों के दौरान उल्लंघन के मामलों में जुर्माना क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग होगा, आवासीय क्षेत्र: 10,000 रुपये , शांत क्षेत्र: 20,000 रुपये , दिल्ली पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि इसका उद्देश्य समारोहों या धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ये अन्य लोगों, विशेषकर छात्रों, मरीजों और बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों को परेशान किए बिना जिम्मेदारी से आयोजित किए जाएं।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।