उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, जो 26 मार्च 2010 से लागू है।

उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत अपनी शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को जारी निर्देश में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नए नियम के अनुपालन के महत्व पर जोर दिया।
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आधिकारिक बयान के अनुसार, 26 मार्च, 2010 के बाद हुए विवाहों को अब यूसीसी ढांचे के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, यूसीसी कार्यान्वयन के लिए नियुक्त जिला नोडल अधिकारी अपने-अपने जिलों में सभी विवाहित कर्मचारियों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे।
रतूड़ी ने कहा कि समय पर काम पूरा करने के लिए हर जिले को हर हफ़्ते गृह सचिव को प्रगति रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा, उन्होंने सभी सरकारी विभागों को अपने कर्मचारियों के बीच विवाह पंजीकरण की सुविधा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया।
इस पहल के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के निदेशक को यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण के लिए जिलों और विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन समान व्यक्तिगत कानूनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और सरकार अपने कर्मचारियों के बीच अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
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