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NEET UG विवाद: NTA 1,563 उम्मीदवारों के लिए री-मेडिकल परीक्षा करेगा आयोजित , 30 जून से पहले परिणाम

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोहराया कि वह नीट-यूजी, 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत द्वारा कथित प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार के आधार पर नए सिरे से परीक्षा की मांग करने वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी करने के दो दिन बाद आया है।

अदालत ने कहा, “काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होगी तो सब कुछ समग्रता में होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है।” नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने घोषणा की है कि वह इन उम्मीदवारों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी, जिसके नतीजे 30 जून से पहले जारी किए जाएंगे। उसके बाद, ये उम्मीदवार काउंसलिंग सत्र में शामिल होने के पात्र होंगे जो 6 जुलाई को आयोजित किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हर कोई रीटेस्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकता। केवल वे अभ्यर्थी ही रीटेस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका समय कम किया गया था। CLAT का फैसला यहां लागू नहीं हो रहा है।

NEET UG रिजल्ट 2024 रद्द करने और अन्य दो याचिकाओं पर आज यानी 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तीन याचिकाओं में से कोर्ट ने उस याचिका का निपटारा कर दिया है जिसमें ग्रेस मार्किंग की बात की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिकाओं पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। इन तीन याचिकाओं में से एक याचिका एडटेक फर्म ‘फिजिक्स वाला’ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने दावा किया है कि एनटीए द्वारा ग्रेड अंक देने का निर्णय ‘मनमाना’ है। अन्य दो याचिकाएँ अब्दुल्ला मोहम्मद फैज़ और जरीपिति कार्तिक द्वारा अलग-अलग दायर की गई हैं।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।