
कोर्ट ने दो पर 20-20 हजार और छह पर 14-14 हजार रूपये का अर्थदंड लगाया
आजमगढ़: हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आठ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दो आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए तथा से शेष छह आरोपियों पर 14-14 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत में पर्याप्त सबूत के अभाव में चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 अजय कुमार शाही ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सुरेंद्रनाथ राय निवासी अमौडा थाना गंभीरपुर के भाई उमाशंकर राय की हत्या 28 मई 2018 को कर दी गई थी। इस घटना में वादी का लड़का मनीष राय भी घायल हो गया था। इस घटना को गांव के ही गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय तथा उनके लड़के कृष्णा राय और चंदन राय ने अंजाम दिया था। इस मुकदमे में मनीष राय अदालत में पैरवी कर रहा था। जिससे गुरु प्रसाद और उनके परिवार के लोग नाराज चल रहे थे। इसी नाराजगी के कारण 18 जनवरी 2021 की शाम 6:00 बजे मनीष राय कार से गोसाई की बाजार से घर वापस आ रहा था। तभी घर के पास कृष्णा राय, कौशल किशोर राय, दीपक राय उर्फ उपेंद्र राय, अभिषेक राय उर्फ बच्चा राय ,चंद्रशेखर उर्फ घुरहू सरोज ,राजेंद्र प्रजापति व अन्य दो अज्ञात ने मनीष राय को घर पर उसे पर गोलियां चलाईं। घायल मनीष राय की वाराणसी ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।वादी मुकदमा सुरेंद्रनाथ राय ने इस मुकदमे में 9 लोगों को नामजद तथा दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 12 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिकार गोपाल पांडेय ने कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि यह हत्या केवल प्रतिष्ठा के लिए कर दी गई। इससे पूर्व में भी जो हत्या की गई थी उसमें इस मुकदमे में के तीन आरोपियों को सजा हो चुकी थी।उसके बावजूद इन लोगों ने कोई सबक नहीं लिया। इसलिए ऐसे आरोपियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं हो सकती अदालत नहीं आरोपी गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय तथा चंदन राय को आजीवन कारावास और बीस बीस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।वहीं कृष्णा राय ,कौशल किशोर राय, अभिषेक उर्फ बच्चा राय ,चंद्रशेखर उर्फ घुरहू सरोज, राजेंद्र प्रजापति, दीपक उर्फ उपेंद्र राय को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को चौदह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि पर्याप्त सबूत के अभाव में पंकज मिश्रा, आरती राय उर्फ गेना राय ,सुशील पांडे उर्फ गोलू तथा जयाप्रदा राय को दोष मुक्त कर दिया।