जौनपुर:
नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामलों में लिप्त पाए गए आरोपी राहुल को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे ‘अभ्यस्त अपराधी’ घोषित किया और ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।
मामले की शुरुआत उस समय हुई जब आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाया और उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के घर लौटने पर परिजनों को पूरी घटना की जानकारी हुई। पीड़िता ने न्यायालय में दिए अपने बयान में बताया कि आरोपी राहुल ने उसे फोन कर बगीचे में बुलाया और जबरदस्ती संबंध बनाए। इसके बाद उसे अपने घर ले जाकर फिर से शारीरिक शोषण किया और अंत में ननिहाल में छोड़कर फरार हो गया।
इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह जमानत पर रिहा हो गया। रिहाई के कुछ समय बाद ही उसने एक अन्य नाबालिग लड़की के साथ भी दुष्कर्म किया। उस मामले में न्यायालय ने उसे पहले ही 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।
शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी के लगातार गंभीर अपराधों को ध्यान में रखते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि वह समाज के लिए खतरा है और उसे अब किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय और कमलेश कुमार राय ने की।