जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मॉदड़ ने अवगत कराया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र० ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए कड़े निर्देश निर्गत किये गये हैं कि मतदान केन्द्र/स्थल के 200 मीटर के लिए निर्धारित एस०ओ०पी० के विचलन की स्थिति के लिए संबंधित मतदान टीम के साथ-साथ क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट और ए०आर०ओ० भी पूर्णतः उत्तरदायी माना जायेगा। भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि मतदेय स्थल में अनाधिकृत मोबाईल, डिजिटल कैमरा, वीडियो अनुमन्य नहीं है। स्पष्ट निर्देश के बाद भी एक मतदाता द्वारा मतदान डालते हुए वीडियो वायरल किया गया है, जो अत्यन्त गंभीर घटना है।
इस संबंध में निम्न सावधानियाँ अपेक्षित हैः-
पुलिस ब्रीफिंग के समय सुरक्षा कर्मचारियों/अधिकारियों को मतदेय स्थल के निर्धारित सीमा में अनाधिकृत मोबाईल या वीडियो न ले जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाय और प्रत्येक दशा में आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। प्रत्येक दशा में मतदान की सुचिता और गोपनीयता बनाये रखी जाय। यह मतदाताओं के साथ-साथ मौके पर उपस्थित कर्मचारियों/अधिकारियों व भ्रमण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होगा।
आर०पी०ऐक्ट-1951 की धारा 128, 132 व 136 व आई०पी०सी० 1860 की धारा 171-एफ में वर्णित मतदान की गोपनीयाता व दाण्डिक प्राविधानों के संबंध में सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को भली-भांति अवगत करा दिया जाय। किसी भी विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।