
जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूली वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा मानक और संचालन व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा हुई।
अनफिट वाहनों पर लगेगी रोक
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 08 सितम्बर 2025 से जिले में कोई भी अनफिट स्कूली वाहन नहीं चलेगा। सभी विद्यालयों को आदेश दिया गया है कि अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र और ड्राइवर के लाइसेंस समय से पूर्ण कराएं, अन्यथा संबंधित वाहन पर चालान/बंद की कार्रवाई होगी।
विद्यालय सुरक्षा समिति का गठन अनिवार्य
डीएम ने निर्देशित किया कि सभी विद्यालय अपनी विद्यालय सुरक्षा समिति का गठन करें। समिति के जिम्मे होगा कि विद्यालय में संचालित सभी वाहनों का परीक्षण करे और केवल सुरक्षित वाहन ही चलने दें। इसके अलावा सभी विद्यालयों को अपने कैंपस के अंदर ही बच्चों को वाहन से चढ़ाने-उतारने की व्यवस्था करनी होगी।
नोडल शिक्षक होंगे जिम्मेदार
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विद्यालय में एक नोडल ट्रांसपोर्ट शिक्षक नियुक्त किया जाए, जो छात्रों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा।
90 अनफिट वाहनों पर हुई कार्रवाई
बैठक में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी दी कि 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक जनपद में 90 अनफिट स्कूली वाहनों पर चालान/बंद की कार्रवाई की गई है। साथ ही सभी प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को नोटिस भेजा गया है कि आवश्यक प्रपत्र पूर्ण कराने के बाद ही वाहन संचालित करें।
बैठक में मौजूद रहे अधिकारी
इस अवसर पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा मौर्य, मा० राज्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रतिनिधि अजय सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ट, नगर मजिस्ट्रेट इन्द्र नन्दन सिंह, एआरटीओ एस.के. सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. गोरखनाथ पटेल, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय, सीओ ट्रैफिक, आरआई अशोक यादव सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।