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UCC मैनुअल को उत्तराखंड कैबिनेट की मंजूरी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जल्द ही कार्यान्वयन का किया वादा

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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता: समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन से राज्य में सभी धर्मों के सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और उत्तराधिकार कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा उपलब्ध होगा।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी दे दी। अधिकारियों के अनुसार, विधायी विभाग द्वारा नियमावली की गहन समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। मंजूरी के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनावों से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

उत्तराखंड समान नागरिक संहिता 

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा सरकार ने पिछले साल 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे बहुमत से पारित कर दिया गया था। उत्तराखंड विधानसभा के बाद, यूसीसी विधेयक फरवरी में पारित किया गया था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान व्यक्तिगत कानूनों का एक ऐसा सेट स्थापित करना है जो सभी नागरिकों पर लागू हो, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।

समान नागरिक संहिता पर संविधान क्या कहता है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के अंतर्गत आता है, कहता है कि “राज्य पूरे भारत क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा”। संविधान के भाग-IV के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 DPSP से संबंधित हैं जो संविधान की एक अनूठी विशेषता है जो देश को एक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में मार्गदर्शन करती है।

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