NEET मामले से जुड़ी कुल 43 याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली शीर्ष अदालत की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह गुरुवार 18 जुलाई को NEET-UG मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मामले के कुछ पक्षों को केंद्र और NTA द्वारा दायर हलफनामे नहीं मिले हैं और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार (11 जुलाई) को नीट-यूजी 2024 पेपर लीक मामले में अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। जानकारी के मुताबिक, सीबीआई की रिपोर्ट सुबह करीब 9:45 बजे सीलबंद लिफाफे में पेश की गई।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2024 पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में मेडिकल प्रवेश परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया है। केंद्र ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि न तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभ पहुँचाने के कारण असामान्य स्कोर होने का।
केंद्र ने कहा कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होने वाली काउंसलिंग चार चरणों में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अगर किसी उम्मीदवार के साथ कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद भी किसी भी चरण में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एनटीए ने सर्वोच्च न्यायालय को यह भी बताया कि लीक हुए पेपर की तस्वीरें दिखाने वाले टेलीग्राम वीडियो फर्जी और छेड़छाड़ किए गए हैं।
इसमें कहा गया है कि एनटीए ने राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर और केंद्र स्तर पर भी नीट-यूजी 2024 में उम्मीदवारों के अंकों के वितरण का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण से पता चलता है कि अंकों का वितरण काफी सामान्य है और ऐसा कोई बाहरी कारक नहीं लगता है, जो अंकों के वितरण को प्रभावित करेगा।नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में देश भर से दायर और शीर्ष अदालत में स्थानांतरित 43 याचिकाओं पर सुनवाई से ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया।
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