उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुधवार, 3 जुलाई को हाथरस में धार्मिक समागम के आयोजकों के खिलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की, जहाँ भगदड़ के बाद कम से कम 121 लोगों की मौत हो गई। हालाँकि, एफ़आईआर में बाबा नारायण हरि, जिन्हें साकार विश्व हरि भोले बाबा के नाम से भी जाना जाता है , का नाम आरोपी के रूप में नहीं है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार देर रात सिकंदराराऊ पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर में ‘मुख्य सेवादार’ देवप्रकाश मधुकर और अन्य आयोजकों का नाम दर्ज किया गया है। अधिकारी ने बताया कि एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 126 (2) (गलत तरीके से रोकना), 223 (लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवज्ञा), 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत दर्ज की गई है।
राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार, बुधवार को हुई इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 121 हो गई तथा 28 लोग घायल हुए हैं। हाथरस भगदड़ मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सत्संग सूरज पाल द्वारा आयोजित किया गया था, जिन्हें हाथरस जिले के फुलराई मुगलगढ़ी गांव में जीटी रोड के पास नारायण हरि, साकार विश्व हरि भोले बाबा या केवल ‘भोले बाबा’ के नाम से भी जाना जाता है।
देवप्रकाश मधुकर ने प्रशासन से करीब 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी थी और प्रशासन ने उसी के अनुसार यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की थी। लेकिन, एफआईआर में कहा गया है कि ‘सत्संग’ में करीब 2.5 लाख लोग जमा हो गए, जिससे सड़क पर भारी यातायात हो गया और वाहनों की आवाजाही रुक गई।
सत्संग समाप्त होने के बाद बेकाबू भीड़ के कारण जो लोग मैदान में बैठे थे, वे कुचले गए। आयोजन समिति के सदस्यों ने पानी और कीचड़ से भरे खेतों में दौड़ रही भीड़ को जबरन रोकने के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया, जिससे भीड़ का दबाव बढ़ता गया और महिलाएं, बच्चे और पुरुष कुचले गए।
इसमें यह भी कहा गया है कि मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हर संभव प्रयास किया और उपलब्ध संसाधनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन आयोजकों की ओर से कोई सहयोग नहीं किया गया। एफआईआर में आगे कहा गया है कि मंगलवार दोपहर करीब दो बजे भोले बाबा का काफिला कार्यक्रम स्थल से निकला।
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