सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली न्यूज़क्लिक संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य कर दिया, जिन्हें पिछले साल दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था।सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद से उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें लगाने के पक्ष में है।
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