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सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को जिला न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया..

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सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फ़ैसले में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के अधिकार को बरकरार रखा।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फ़ैसले में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के अधिकार को बरकरार रखा और कहा कि विकलांगता को बहिष्करण का आधार नहीं बनाया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित उस नियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया, जिसके तहत ऐसी नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि किसी को भी केवल विकलांगता के आधार पर न्यायाधीश के रूप में सेवा करने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला सुनाया, जिसमें कुछ राज्यों में न्यायिक सेवाओं में ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षण से वंचित करने से संबंधित मामला भी शामिल था। फ़ैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति महादेवन ने मामले के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा, “हमने इसे सबसे महत्वपूर्ण मामले के रूप में माना है। हमने संवैधानिक ढांचे और संस्थागत विकलांगता न्यायशास्त्र पर बात की है।

पीठ ने फैसला सुनाया कि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली का नियम 6ए – जो दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराता है – असंवैधानिक है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उम्मीदवारों के लिए तीन साल का पूर्व कानूनी अभ्यास करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया, जिससे न्यायिक भर्ती में समान अवसर सुनिश्चित हो सके। सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को राहत देते हुए उन्हें न्यायिक सेवाओं के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी। यह फैसला समान अवसरों के अधिकार को पुष्ट करता है और पुष्टि करता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल विकलांगता के आधार पर न्यायिक करियर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

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