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सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के स्थानांतरण आदेश पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा: ‘इस पर विचार किया जाएगा

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मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश पर उठाई गई चिंताओं पर “विचार” करेंगे

भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने बुधवार को आश्वासन दिया कि वह दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश पर उठाई गई चिंताओं पर “विचार” करेंगे, जब एक वकील ने सामुदायिक कुत्तों को अंधाधुंध हत्या से बचाने वाले एक पुराने फैसले का हवाला दिया। एक वकील ने सीजेआई बीआर गवई के समक्ष इस मुद्दे का उल्लेख किया और 11 अगस्त के आदेश पर आपत्ति जताई, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक स्थानों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था। “यह सामुदायिक कुत्तों के मुद्दे के संबंध में है। इस न्यायालय का एक पुराना फैसला है जो कहता है कि कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती, जिसमें न्यायमूर्ति करोल भी शामिल थे,” अधिवक्ता ने कहा। इस दलील का जवाब देते हुए, सीजेआई गवई ने कहा, “लेकिन दूसरे न्यायाधीश की पीठ पहले ही आदेश पारित कर चुकी है। मैं इस पर गौर करूंगा।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को आवारा कुत्तों के काटने और रेबीज के मामलों, विशेषकर बच्चों में, के कारण उत्पन्न “बेहद गंभीर” स्थिति को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी आवारा कुत्तों को यथाशीघ्र स्थायी रूप से आश्रय स्थलों में स्थानांतरित कर दें। अदालत ने दिल्ली सरकार को छह से आठ हफ़्तों के भीतर लगभग 5,000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थल स्थापित करने का निर्देश दिया, साथ ही क्षमता बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना भी बनाई। नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के अधिकारियों को भी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया।

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