
ईडी ने लोकप्रिय गायक फाजिलपुरिया (राहुल यादव) और यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी ने लोकप्रिय गायक फाजिलपुरिया (राहुल यादव) और यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र दायर किया है। जाँच एजेंसी ने खुलासा किया है कि दोनों ने अपने वीडियो में साँप और गोह जैसे संरक्षित वन्य जीवों का इस्तेमाल किया है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 का उल्लंघन है। बता दें कि पूरा मामला हरियाणा के बादशाहपुर थाने में 30 मार्च, 2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 146 से शुरू हुआ था। इस एफआईआर में एल्विश यादव और फाजिलपुरिया पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 51 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11ए के तहत आरोप लगाए गए थे।
ईडी की जाँच के अनुसार, फाज़िलपुरिया के यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हुए गाने ’32 बोर’ और एल्विश यादव के चैनल पर पोस्ट किए गए व्लॉग ‘फाज़िलपुरिया भाई के शूट पर रूसी से मुलाक़ात हो ही गई’ में ज़िंदा साँप और इगुआना दिखाए गए थे। फ्रेम दर फ्रेम जाँच करने पर वीडियो में कई टाइमस्टैम्प (0:50 से 3:04 मिनट के बीच) पर ये जीव साफ़ दिखाई दिए। जाँच से पता चला कि वीडियो ’32 बोर’ से कुल 1,477.83 अमेरिकी डॉलर (करीब 1,24,067 रुपये) की कमाई हुई। यह रकम फाजिलपुरिया के आधिकारिक डिजिटल वितरक मेसर्स स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खाते में जमा की गई। ईडी ने बताया कि यह पैसा अब एसबीआई मोहाली शाखा में सावधि जमा (एफडी) के रूप में रखा गया है।
स्काई डिजिटल के निदेशक गुरकरण सिंह ढिल्लों ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने बैंकिंग माध्यमों से फाजिलपुरिया को 50 लाख रुपये का भुगतान किया था। जाँच में यह भी पता चला कि इस राशि का इस्तेमाल वीडियो के निर्माण और अन्य खर्चों के लिए किया गया था। ईडी की जाँच में पाया गया कि एल्विश यादव के चैनल “एलविश यादव व्लॉग्स” ने वीडियो से लगभग 84,000 रुपये कमाए। यह पैसा उनके आईसीआईसीआई बैंक खाते में जमा किया गया, जिसमें गूगल से यूट्यूब की कमाई के रूप में कुल ₹5.61 करोड़ प्राप्त हुए। इन 84,000 रुपये को अब फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में फ्रीज कर दिया गया है।
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