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मुरादाबाद: सपा कार्यालय खाली कराने पर हाईकोर्ट की रोक, जिला प्रशासन का आदेश रद्द; पार्टी को मिली बड़ी राहत

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समाजवादी पार्टी (सपा) को मुरादाबाद में बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन के सपा कार्यालय खाली कराने के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रशासन का आदेश रद्द कर दिया, जिससे फिलहाल कार्यालय खाली नहीं कराया जाएगा।

यह फैसला सपा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले जिला प्रशासन ने कार्यालय खाली करने के निर्देश जारी किए थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिससे पार्टी को राहत मिली और वह अपने दफ्तर में निर्बाध रूप से काम जारी रख सकती है।

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