प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से कहा की , सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 142 करोड़ रुपये कमाए
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित तौर पर 142 करोड़ रुपये की आपराधिक आय से लाभ उठाया है। कोर्ट ने इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य को नोटिस जारी किया है। ईडी के विशेष वकील, ज़ोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि आपराधिक गतिविधि के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कोई भी संपत्ति अपराध की आय के रूप में योग्य है। इसमें न केवल अनुसूचित अपराधों से प्राप्त संपत्तियां शामिल हैं, बल्कि उन संपत्तियों से जुड़ी आय भी शामिल है।
ईडी के विशेष वकील, ज़ोहेब हुसैन ने दावा किया कि आरोपियों को मिले 142 करोड़ रुपये के किराये की आय को अपराध की आय माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी, जिनके पास यंग इंडियन में सामूहिक रूप से 76% हिस्सेदारी है, विश्वासघात में शामिल हैं। ईडी के अनुसार, यंग इंडियन ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से सिर्फ 50 लाख रुपये में 90.25 करोड़ रुपये की संपत्ति हासिल की।
पिछले महीने दाखिल अपने आरोपपत्र में ईडी ने सोनिया, राहुल और कई अन्य लोगों पर 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था। यह आरोपपत्र दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की कई धाराओं के तहत दाखिल किया गया था। आरोपपत्र में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, जबकि उनके बेटे राहुल गांधी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है।
अपने आरोपपत्र में, केंद्रीय एजेंसी ने अपने आरोपों को पुष्ट करने के लिए आयकर विभाग के 2017 के मूल्यांकन आदेश का सहारा लिया है। इसमें दावा किया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रमुख सदस्यों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) और यंग इंडियन के प्रमुख अधिकारियों के साथ मिलकर AJL की संपत्तियों पर नियंत्रण पाने के लिए आपराधिक साजिश रची, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2,000 करोड़ रुपये है। उल्लेखनीय है कि AJL एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी है जो ऐतिहासिक रूप से नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन से जुड़ी हुई है।
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