Home आवाज़ न्यूज़ दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखे की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने समय...

दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखे की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की: सुबह 6-8 और रात 8-10 बजे तक

0

सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के पावन अवसर पर दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के फोड़ने की अनुमति दे दी है, लेकिन सख्त समय सीमा के साथ। शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, पटाखे केवल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों की बिक्री और फोड़ना केवल निर्धारित स्थानों पर ही अनुमत होगा। उल्लंघन करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा। यह फैसला अप्रैल में लगाए गए पूरे साल भर के पटाखा प्रतिबंध को कुछ हद तक ढील देते हुए आया है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के हित में यह सीमित अनुमति दी जा रही है, ताकि वायु प्रदूषण को न्यूनतम रखा जा सके। ग्रीन पटाखे, जो कम धुंध और प्रदूषण पैदा करते हैं, इन्हीं समय स्लॉट्स में फोड़े जा सकेंगे।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस को सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिक्री के लिए केवल अधिकृत दुकानों और स्थानों का ही उपयोग होगा।

यह आदेश उस समय आया है जब अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी प्रकार के पटाखों—यहां तक कि ग्रीन पटाखों—पर साल भर का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय अदालत ने तर्क दिया था कि दिवाली के अलावा अन्य त्योहारों और शादियों में भी पटाखों से प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब, दीपावली की परंपरा को ध्यान में रखते हुए और ग्रीन पटाखों की सुरक्षित प्रकृति को मानते हुए, कोर्ट ने सीमित छूट दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला प्रदूषण और सांस्कृतिक महत्व के बीच संतुलन बनाने का प्रयास है।

दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पहले से ही खराब है, और दीपावली पर पारंपरिक पटाखों से स्थिति और बिगड़ने का डर था। कोर्ट के इस आदेश से लाखों परिवारों को सीमित खुशी मनाने का मौका मिलेगा, लेकिन उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का संकेत साफ है।

दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि निर्धारित समय के बाहर पटाखा फोड़ने वालों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। यह फैसला न केवल दिल्ली-एनसीआर बल्कि पूरे देश के अन्य प्रदूषित शहरों के लिए दिशानिर्देश बन सकता है।

The post दिल्ली में दीपावली पर ग्रीन पटाखे की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की: सुबह 6-8 और रात 8-10 बजे तक appeared first on Live Today | Hindi News Channel.

Previous articleJaunpur News जौनपुर — सभी वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला गया
Next articleबिहार NDA में दरारें चौड़ी: BJP की पहली उम्मीदवार सूची के बाद सीटों पर विवाद तेज, JD(U)-RLM नाराज