कलकत्ता हाईकोर्ट ने बलात्कार-हत्या के दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी
आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक समान याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई थी।
न्यायमूर्ति देबांगसू बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जांच एजेंसी के रूप में केवल सीबीआई के पास ही ऐसी याचिका दायर करने का कानूनी अधिकार है, जबकि राज्य सरकार के पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। पिछले साल अगस्त से ही पूरे देश में इस मामले ने तूल पकड़ रखा है। यह घटना कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई क्रूर बलात्कार और हत्या से जुड़ी है। अस्पताल के सेमिनार रूम में हुई इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था।
पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अलग-अलग अपील दायर की, जिसमें आजीवन कारावास को चुनौती दी गई और रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की गई। हालांकि, शुक्रवार को खंडपीठ के फैसले ने स्पष्ट किया कि केवल सीबीआई, जो प्राथमिक जांच एजेंसी है, के पास ऐसी अपील करने का अधिकार है। हालांकि, पीड़िता के माता-पिता पहले ही दावा कर चुके हैं कि वे रॉय के लिए मृत्युदंड नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि संजय राय उनकी बेटी के साथ हुए भयानक बलात्कार और हत्या का एकमात्र दोषी नहीं था।
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