दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा से निष्कासित नेता और उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को आंख की सर्जरी कराने के लिए 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने उनकी सजा निलंबित करते हुए कहा कि सेंगर की मोतियाबिंद की सर्जरी मंगलवार को यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में होनी है।
अदालत ने उसे 5 फरवरी को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, “…हमारा मानना है कि आवेदक की चिकित्सा प्रक्रिया के उद्देश्य से सजा को निलंबित किया जाना चाहिए, जो 4 फरवरी, 2025 के लिए तय की गई है, जो 20 दिसंबर, 2024 के आदेश में निर्धारित शर्तों के अधीन है। आवेदक को 5 फरवरी को जेल अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा।”
नेता के वकील ने अदालत को बताया कि सेंगर की सर्जरी उनके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण निर्धारित तिथि से पहले नहीं की जा सकी।
अदालत ने इससे पहले भी राजनेता को सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
पीड़िता के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि सेंगर को अनंत काल तक अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती।
अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए सेंगर की याचिका, जो बलात्कार मामले में दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील का हिस्सा थी, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
उन्होंने अपनी दोषसिद्धि और सजा को रद्द करने की मांग की है।
नाबालिग लड़की को 2017 में सेंगर ने कथित तौर पर अगवा कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था।
1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बलात्कार का मामला और अन्य संबंधित मामले उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे।
उन्नाव बलात्कार मामला
नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए गए भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सेंगर को 20 दिसंबर 2019 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सेंगर ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर अभी सुनवाई चल रही है।
उन्होंने बलात्कार के मामले में उन्हें दोषी ठहराने वाले 16 दिसंबर, 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द करने और बलात्कार के मामले में सजा के आदेश को रद्द करने की भी मांग की।
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