अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप सुप्रीमो को सीबीआई ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वह उन्हें किसी भी तरह सलाखों के पीछे रखना चाहती थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि शराब पॉलिसी मामले में उनके खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई कुछ और नहीं बल्कि “बीमा गिरफ्तारी” है। दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और कथित शराब पॉलिसी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दे रहा था। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप सुप्रीमो को सीबीआई ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वह उन्हें किसी भी तरह सलाखों के पीछे रखना चाहती थी।
सिंघवी ने कहा, “मेरे पक्ष में प्रभावी रूप से तीन रिहाई आदेश हैं… पहला, चुनावों के दौरान प्रचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम जमानत आदेश। दूसरा, हाल ही में दिया गया अंतरिम जमानत आदेश । बहुत अधिक कठोर पीएमएलए में उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा रिहा किया गया है, लेकिन इस न्यायालय ने उस आदेश पर रोक लगा दी है।”
शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। केजरीवाल पहले से ही इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक हिरासत में थे। पिछले हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत दी थी।
सिंघवी ने जोर देकर कहा कि केजरीवाल जेल से बाहर होते अगर यह “बीमा गिरफ्तारी” न होती। सिंघवी ने कहा, “वह एक मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं। उनके भागने का खतरा नहीं है और न ही वह सबूतों में दखलंदाजी करने वाले हैं।” उन्होंने आगे कहा, “यह स्पष्ट है कि सीबीआई में बदलाव की मनोवैज्ञानिक हवा बह रही है। मैं सीबीआई को दोष नहीं दूंगा, ये हवाएं किसी और के दिमाग में बह रही हैं।”
अपनी बात को पुष्ट करने के लिए सिंघवी ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ़्तारी का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा, “तीन दिन पहले इमरान खान को एक मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन उन्हें फिर से दूसरे मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया।” हाल ही में, इमरान खान को गैरकानूनी विवाह के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन मई 2023 में उनकी संक्षिप्त गिरफ्तारी के बाद भड़की सेना के खिलाफ हिंसा से जुड़े तीन मामलों में नए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए थे।
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