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Jaunpur News जौनपुर में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला, आरोपी को 20 साल की सजा

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जौनपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के करीब पांच साल पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने आरोपी शिवकुमार उर्फ झालू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 33 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन के अनुसार, सुजानगंज थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल 2021 की शाम उसकी 14 वर्षीय बेटी को पड़ोसी शिवकुमार बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। करीब एक माह 10 दिन बाद आरोपी पीड़िता को लेकर वापस आया।

मामले में पीड़िता ने न्यायालय के समक्ष दिए बयान में आरोप लगाया कि आरोपी उसे अपने साथियों की मदद से ट्रेन से दिल्ली ले गया, जहां उसे कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया।

पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शिवकुमार को दोषी माना।

अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 33 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया और अर्थदंड की पूरी राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

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नीरज
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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।