उत्तर प्रदेश की 68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हजारों OBC अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है।
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस भर्ती में OBC वर्ग के उम्मीदवारों को अर्हता (Qualifying marks) में 5 प्रतिशत की छूट दिए जाने की अपनी पुरानी सिफारिश को बरकरार रखता है। आयोग ने कहा है कि नियमों के अनुसार OBC अभ्यर्थियों को यह छूट मिलनी चाहिए और भर्ती का संशोधित परिणाम जारी किया जाना चाहिए।
आयोग के अनुसार, आरक्षण और अर्हता में छूट देना संवैधानिक प्रावधान है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आयोग की इस सख्त संस्तुति के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग पर दबाव बढ़ गया है। विभाग को जल्द ही इस पर फैसला लेना होगा।
अभ्यर्थी और OBC संगठनों ने आयोग के फैसले को बड़ी जीत बताया है और सरकार से सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग की है।
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