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पुणे की अदालत ने बलात्कार और हत्या मामले में 65 वर्षीय दोषी को मौत की सजा सुनाई

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पुणे की एक विशेष अदालत ने सोमवार (29 जून) को महाराष्ट्र के नासरापुर गांव में तीन साल की बच्ची के अपहरण, क्रूर बलात्कार और हत्या के मामले में 65 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई, इस अपराध ने पूरे राज्य में व्यापक जन आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया था। इस मामले को “दुर्लभतम मामला” बताते हुए, अतिरिक्त न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश) एसआर सालुंखे ने भीमराव कांबले को सजा सुनाई, जो गवाह के रूप में उपस्थित थे। जैसे ही न्यायाधीश ने मृत्युदंड सुनाया, पीड़ित का परिवार अदालत में फूट-फूटकर रोने लगा।

निर्णय के मुख्य भाग को पढ़ते हुए, न्यायाधीश सलुंखे ने कहा कि साक्ष्य स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के पक्ष में गंभीर परिस्थितियों को स्थापित करते हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की, “ये अपराध हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित हैं, जिन्हें एक ऐसे आरोपी ने अंजाम दिया है जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है और गंभीर हमले का एक लंबा इतिहास है।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।