Home आवाज़ न्यूज़ दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर लगे अस्थायी बैन को बरकरार रखा, NEET...

दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर लगे अस्थायी बैन को बरकरार रखा, NEET पेपर लीक रोकने का फैसला सही

0
🔊 खबर सुनें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम उचित और आनुपातिक है।

न्यायमूर्ति तेजस कारिया की एकल पीठ ने टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने परीक्षा में नकल और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाया है। कोर्ट ने Section 69A के तहत जारी आदेश को वैध माना।

सरकार का तर्क
NTA की सिफारिश पर MEITY ने 22 जून तक टेलीग्राम की सेवाएं रोक दी थीं। साथ ही मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। सरकार ने दावा किया कि टेलीग्राम पर पेपर लीक और नकल के बड़े नेटवर्क सक्रिय थे।

टेलीग्राम ने तर्क दिया था कि सरकार ने केवल उसी प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया, जबकि अन्य सोशल मीडिया ऐप्स पर कोई रोक नहीं लगाई गई। लेकिन कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।

The post दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीग्राम पर लगे अस्थायी बैन को बरकरार रखा, NEET पेपर लीक रोकने का फैसला सही appeared first on Live Today | लाइव टुडे.

विज्ञापन
aawaz news india
aawaznews
aawaz news

📰 आवाज़ न्यूज़ को Google पर अपना पसंदीदा (Preferred) समाचार स्रोत बनाएं

एक क्लिक में जुड़ें और हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं

Previous articleराम मंदिर ट्रस्ट पर AAP का तीखा हमला: संजय सिंह बोले – चंपत राय सबसे बड़े नटवरलाल, ट्रस्ट भंग हो
Next articleइजराइल ने US-ईरान समझौते के बाद लेबनान पर किया हमला, 15 लोग मारे गए
नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।