दिल्ली उच्च न्यायालय ने NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम उचित और आनुपातिक है।
न्यायमूर्ति तेजस कारिया की एकल पीठ ने टेलीग्राम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने परीक्षा में नकल और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सबसे कम प्रतिबंधात्मक उपाय अपनाया है। कोर्ट ने Section 69A के तहत जारी आदेश को वैध माना।
सरकार का तर्क
NTA की सिफारिश पर MEITY ने 22 जून तक टेलीग्राम की सेवाएं रोक दी थीं। साथ ही मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक बंद रखने का आदेश दिया गया था। सरकार ने दावा किया कि टेलीग्राम पर पेपर लीक और नकल के बड़े नेटवर्क सक्रिय थे।
टेलीग्राम ने तर्क दिया था कि सरकार ने केवल उसी प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया, जबकि अन्य सोशल मीडिया ऐप्स पर कोई रोक नहीं लगाई गई। लेकिन कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
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