Home आवाज़ न्यूज़ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की...

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया

0
🎧 खबर सुनें
सुनने के लिए ▶ दबाएँ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2025 में कथित तौर पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों की जांच के बाद याचिका खारिज कर दी। एकल पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर शिकायत से संबंधित पहले के आदेशों को चुनौती दी गई थी।

यह याचिका राहुल गांधी द्वारा 15 जनवरी, 2025 को दिए गए बयान के संबंध में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस बयान पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, और निचली अदालत द्वारा मांग खारिज किए जाने के बाद मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा था। उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी और अब फैसला सुनाने से पहले अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। मामला राहुल गांधी के उस कथित बयान से जुड़ा है, जो उन्होंने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान दिया था।

The post इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को खारिज किया appeared first on Live Today | लाइव टुडे.

विज्ञापन
Aawaz
नीरज
आवाज न्यूज़

📰 आवाज़ न्यूज़ को Google पर अपना पसंदीदा (Preferred) समाचार स्रोत बनाएं

एक क्लिक में जुड़ें और हर बड़ी खबर सबसे पहले पाएं

Previous articleमुरादाबाद में छेड़छाड़ के आरोपी को मुठभेड़ में गोली मारी गई
Next articleमहंगाई का ‘सिलेंडर बम’: चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल गैस के दाम में 993 रुपये का उछाल, अखिलेश का तीखा हमला
नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।