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कृष्ण जन्मभूमि मामला:सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वेक्षण की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक बढ़ाई..

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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार आज यानी 22 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के समीप स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत में अभी तीन मुद्दे लंबित हैं, पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के न्यायालय की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

मथुरा में, शाही ईदगाह मस्जिद को स्थानांतरित करने के लिए अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि यह श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि के एक हिस्से पर बनाया गया था। हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि वह मूल सुनवाई उसी तरह करे जैसे उसने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि शीर्षक विवाद में की थी।

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नीरज यादव स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ के संस्थापक , संपादक हैं । वह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म आवाज़ न्यूज़ के लिए निष्पक्ष और जमीर वाली पत्रकारिता के सृजन में अपना सहयोग कर रहे हैं ।