Home पूर्वांचल Azamgarh News: युवक की हत्या में पत्नी और उसके भाई को आजीवन...

Azamgarh News: युवक की हत्या में पत्नी और उसके भाई को आजीवन कारावास

0

अदालत ने प्रत्येक को तेरह हज़ार रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाई

आजमगढ़: पति की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी पत्नी और उसके भाई को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को तेरह हज़ार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 संतोष कुमार यादव ने सोमवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के करौंजा गांव में 23 अप्रैल 2024 को गांव के सीवान में 20 फुट गहरे सूखे कुएं में एक युवक की लाश बरामद की गई थी। मृतक की पहचान पवन यादव पुत्र सच्चिदानंद यादव निवासी रानीपुर थाना मुबारकपुर के रूप में हुई। सच्चिदानंद यादव ने पवई थाने में दी गई तहरीर में कहा कि पवन ने अब से लगभग सात आठ वर्ष पूर्व पूजा यादव पुत्री जय प्रकाश यादव निवासी करौंजा थाना पवई से प्रेम विवाह किया था। पूजा और पवन का दांपत्य जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। पूजा यादव ने अपने भाई और पिता के साथ मिलकर उसके बेटे की हत्या करवा दी है। थानाध्यक्ष पवई अनिल कुमार सिंह ने जांच आगे बढ़ाते हुए पूजा यादव को 28 अप्रैल और उसके भाई अंगद यादव 10 मई को गिरफ्तार करने बाद के 18 जून 2024 को चार्ज शीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता विक्रम पटेल तथा रामनाथ प्रजापति ने वादी मुकदमा सच्चिदानंद यादव समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पूजा यादव और अंगद यादव को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को तेरह हज़ार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

Previous articleAzamgarh News :विकास कार्यों की नियमित मानीटरिंग कर प्रगति को लक्ष्य के सापेक्ष बनाये रखें: मण्डलायुक्त
Next articleJaunpur News 280 करोड़ रोड टैक्स देने के बाद भी गड्ढों में चलना मजबूरी